जयपुर, 5 मार्च। राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 27 अप्रैल को संभाग स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पेंशन से जुड़ी लंबित शिकायतों और समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय के निदेशक महेन्द्र सिंह भूकर ने बताया कि पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष में चार बार पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिससे पेंशन से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव हो सके।
उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत में अपना प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए पेंशनर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन 25 मार्च तक पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों या संबंधित कोषालय में जमा करा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रकरणों का यदि पहले समाधान नहीं हो पाता है, तो उन्हें 27 अप्रैल को आयोजित पेंशन अदालत में संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारित किया जाएगा।
पेंशनर इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपनी समस्या रख सकेंगे।
पेंशन अदालत के लिए निर्धारित आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट rajpension.nic.in तथा pension.raj.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
