नई दिल्ली, 16 मार्च 2026। भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा छह राज्यों में उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता (MCC) के सख्त पालन के निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने 15 मार्च 2026 को असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया, जिसके बाद संबंधित राज्यों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
आयोग ने मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग, सरकारी खर्च पर विज्ञापन, और सरकारी वाहनों या आवास के चुनावी उपयोग पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाए।
प्रमुख निर्देश
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सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों से राजनीतिक पोस्टर व बैनर हटाए जाएं
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निजी संपत्ति पर मालिक की अनुमति बिना प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाएगी
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निजी आवासों के बाहर प्रदर्शन या धरना प्रतिबंधित
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मंत्री सरकारी मशीनरी का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं कर सकेंगे
शिकायत के लिए व्यवस्था
आयोग ने नागरिकों के लिए 1950 हेल्पलाइन और cVIGIL ऐप सक्रिय किया है, जिससे MCC उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। शिकायतों के निस्तारण के लिए 5,173 फ्लाइंग स्क्वाड और 5,200 से अधिक सर्विलांस टीमें तैनात की गई हैं।
अनुमति प्रक्रिया ऑनलाइन
ईसीआईएनईटी पोर्टल पर सुविधा (SUVIDHA) मॉड्यूल सक्रिय कर दिया गया है, जहां राजनीतिक दल सभाओं, जुलूसों, मैदानों और हेलीपैड उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवंटन पहले आओ-पहले पाओ आधार पर होगा।
निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को निष्पक्षता बनाए रखते हुए सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
