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त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु उपभोक्ता मामले विभाग की सख्त कार्रवाई- जयपुर में 14 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही कर 1 लाख 77 हजार रूपए का लगाया जुर्माना, विक्रेताओं को नियमानुसार तौलन हेतु किया पाबन्द- माप तौल में अनियमिताओं के विरुद्ध 13 से 19 अक्टूबर तक सम्पूर्ण प्रदेश में चलेगा विशेष अभियान

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NCR SANDESH /जयपुर, 9 अक्टूबर। प्रदेश में दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में वजन एवं माप उपकरणों के नियमों का उल्लंघन करने के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों द्वारा दुकानों का निरीक्षण कर नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य विभाग एवं पदेन नियंत्रक विधिक मापविज्ञान उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशन में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं डिब्बा बंद वस्तुएँ नियम 2011 के तहत जयपुर में दीनानाथ जी की गली स्थित 14 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त प्रतिष्ठानों पर कांटे व बाटां के सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये जाने तथा अनाधिकृत व भ्रामक पैकेजिंग पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर कारवाई की गई। विभागीय अधिकारियो द्वारा सभी प्रतिष्ठानों पर कुल 1 लाख 77 हजार रूपए का जुर्माना लगाकर राजकोष में जमा करवाया गया।
निरीक्षण के दौरान जाँच दलों का घेराव कर प्रवर्तन कार्यवाही को बाधित किए जाने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की सहायता लेकर कार्यवाही निरन्तर की गई। विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थानीय व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी व्यापारियों को विधिक मापविज्ञान अधिनियम तथा डिब्बा बंद वस्तुए नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पाबन्द किया गया।
उल्लेखनीय है कि गलत माप तौल एवं पैकेजिंग मापदंडों के विरुद्ध यह अभियान 13 से 19 अक्टूबर तक सम्पूर्ण प्रदेश में विशेष रूप से चलाया जायेगा। इस हेतु अधिकारियों की विशेष टीमें संभाग एवं जिला स्तर पर गठित की गई है। विभाग द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के हित में सही माप तौल करने के लिये पाबंद करना है ताकि उपभोक्ताओं को एक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं संतोषजनक खरीदारी अनुभव प्राप्त हो सके। इसके साथ ही अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। राशि देकर प्राप्त की गई सेवाओ एवं वस्तुओं की शुद्धता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है। इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता हैल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही परामर्श सलाह एवं मार्गदर्शन का काम भी करती है।
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