NCR SANDESH / जयपुर 13 अक्टूबर। प्रदेश में दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियमों का उल्लंघन करने के विरुद्ध सघन कंज्यूमर केयर अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों द्वारा दुकानों का निरीक्षण कर नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को विभागीय अधिकारियों के निर्देशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में गठित टीमों द्वारा 97 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं डिब्बा बंद वस्तुएँ नियम 2011 के तहत कारवाई की गई। इस दौरान 72 फर्मो पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया एवं 186500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही 5 फर्मो के कांटे जप्त किये गए।
उल्लेखनीय है कि गलत माप तौल एवं पैकेजिंग मापदंडों के विरुद्ध कंज्यूमर केयर अभियान 13 से 19 अक्टूबर तक सम्पूर्ण प्रदेश में विशेष रूप से चलाया जायेगा। इस हेतु अधिकारियों की विशेष टीमें संभाग एवं जिला स्तर पर गठित की गई है। विभाग द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के हित में सही माप तौल करने के लिये पाबंद करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। राशि देकर प्राप्त की गई सेवाओ एवं वस्तुओं की शुद्धता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है। इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है।
उपभोक्ताओं द्वारा राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता हैल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन का कार्य भी करती है।
