- Advertisement -

अंता विधानसभा उप चुनाव-2025 के लिए आदर्श आचार संहिता के सख्ती से पालन के निर्देश- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

- Advertisement -
- Advertisement -
NCR SANDESH /जयपुर, 8 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अंता विधान सभा उपचुनाव-2025 की तिथियों की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को की थी। इस घोषणा के साथ ही बारां जिले में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंता विधानसभा क्षेत्र से संबंधित किसी भी घोषणा या नीतिगत निर्णय के संदर्भ में आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति से प्रचार सामग्री हटाया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा सरकारी वाहनों या आवासों के दुरुपयोग को रोकने तथा सार्वजनिक धन से विज्ञापन जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। आयोग ने कहा है कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। किसी भी निजी आवास के बाहर धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तथा बिना स्वामी की अनुमति के किसी भी भूमि, भवन या दीवार पर झंडे, बैनर या पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे।
महाजन ने बताया कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए आयोग ने 1950 नंबर पर कॉल सेंटर सहित एक शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है, जो 24 घंटे, सातों दिन चालू रहेगा। नागरिक या राजनीतिक दल इस नंबर पर या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ)/रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही सी-विजिल (C-Vigil) ऐप के माध्यम से भी आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दी जा सकती है। अंता विधानसभा क्षेत्र में 12 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं ताकि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट के भीतर किया जा सके।
आयोग ने राजनीतिक दलों को अपने सभा, जुलूस या रैली की जानकारी पूर्व में पुलिस प्रशासन को देने के निर्देश दिए हैं ताकि यातायात और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। ध्वनि-विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए आवश्यक अनुमति लेना भी अनिवार्य रहेगा।
मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सरकारी कार्यों को चुनाव प्रचार से न जोड़ें और न ही सरकारी मशीनरी, वाहन या कार्मिकों का उपयोग प्रचार कार्यों में करें।
चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के तबादले पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने सभी अधिकारियों को निष्पक्षता से कार्य करने, सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने और सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश दिए हैं।
महाजन ने बताया कि सार्वजनिक स्थल जैसे मैदान एवं हेलिपैड सभी राजनीतिक दलों को समान शर्तों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए “सुविधा” (SUVIDHA) मॉड्यूल ईसीआईनेट (ECINET) पर सक्रिय कर दिया गया है, जिसके माध्यम से राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थलों के उपयोग हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन स्थलों का आवंटन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा। आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भी आचार संहिता के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।
- Advertisement -
NCR Sandesh
NCR Sandeshhttps://ncrsandesh.in/
एनसीआर संदेश न सिर्फ मुख्यधारा की खबरों को कवर करता है, बल्कि उन आवाज़ों को भी मंच देता है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। हमारी खबरों की ख़ासियत है – तेज़ अपडेट्स, निष्पक्ष दृष्टिकोण और गहराई से विश्लेषण।

Latest news

- Advertisement -

संबंधित खबरें

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here