अलवर, 27 अगस्त 2026। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव 2026 के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलवर जिले में भी चुनाव मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थी 27, 29 और 31 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को नामांकन के दौरान दस्तावेजों और जरूरी औपचारिकताओं का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी कॉलम को खाली छोड़ने या आवश्यक दस्तावेज नहीं लगाने पर परेशानी हो सकती है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर एवं रिटर्निंग अधिकारी नगर निगम अम्बा लाल मीना ने बताया कि नामांकन पत्र मिनी सचिवालय में निर्धारित स्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त दोपहर 3 बजे है।
नामांकन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी
अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ उपाबंध-1 का शपथ पत्र 50 रुपये के नोटराइज्ड स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर दो स्व-हस्ताक्षरित प्रतियों में देना होगा। शपथ पत्र में मांगी गई सभी सूचनाएं भरना जरूरी है।
इसके अलावा अभ्यर्थी को ये दस्तावेज तैयार रखने होंगे
– आधार कार्ड की फोटो प्रति
– प्रतिभूति राशि जमा कराने की रसीद
– नवीनतम पासपोर्ट साइज के 4 रंगीन फोटो
– आरक्षित वार्ड के लिए जाति प्रमाण-पत्र
– संबंधित निकाय संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र
– प्रस्तावक से संबंधित मतदाता सूची की जानकारी
– आवश्यक होने पर न्यायालय के आदेश एवं अपील संबंधी दस्तावेज
– बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य खातों की जानकारी
– स्वयं, पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का विवरण
– बैंक अथवा अन्य संस्थानों से लिए गए ऋण का विवरण
– स्वयं के नाम दर्ज मोटर वाहन का विवरण
– शैक्षणिक योग्यता का विवरण
– बच्चों का विवरण
मूल निवास प्रमाण-पत्र वैकल्पिक है, इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।
फॉर्म भरते समय कोई कॉलम खाली न छोड़ें
नामांकन पत्र के प्रत्येक कॉलम को भरना अनिवार्य है। यदि किसी कॉलम में सूचना लागू नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो नियमानुसार ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ अंकित करना होगा। कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है।
सांख्यिकी फॉर्म भी पूरी तरह भरना होगा। इसमें मोबाइल नंबर और व्हाट्सऐप नंबर दर्ज करना जरूरी है।
राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार के लिए अलग नियम
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक आवश्यक होगा, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पांच प्रस्तावक जरूरी होंगे। प्रस्तावक संबंधित वार्ड का मतदाता होना चाहिए।
राजनीतिक दल के उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म का भाग-1 तथा निर्दलीय उम्मीदवार को भाग-2 भरना होगा। प्रस्तावक की मतदाता सूची में भाग संख्या और क्रमांक दर्ज करना आवश्यक होगा।
एक व्यक्ति अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। यदि एक से अधिक वार्ड से नामांकन दाखिल किया गया है तो एक वार्ड को छोड़कर अन्य वार्डों से नामांकन वापस लेना होगा, अन्यथा सभी नामांकन पत्र निरस्त हो सकते हैं।
आरक्षित वार्ड में जाति प्रमाण-पत्र जरूरी
यदि वार्ड एससी, एसटी या ओबीसी के लिए आरक्षित है तो संबंधित अभ्यर्थी को जाति प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक होगा।
अनारक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण-पत्र जरूरी नहीं है। हालांकि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित वार्ड से चुनाव लड़ता है और जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे प्रतिभूति राशि में छूट का लाभ मिल सकता है।
कितनी जमा करनी होगी प्रतिभूति राशि
नगर निगम के वार्ड पार्षद के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 6 हजार रुपये तथा एससी, एसटी, ओबीसी एवं महिला अभ्यर्थियों को 3 हजार रुपये प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।
नगर पालिका के वार्ड पार्षद के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 2 हजार रुपये तथा एससी, एसटी, ओबीसी एवं महिला अभ्यर्थियों को 1 हजार रुपये प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।
प्रतिभूति राशि की रसीद की स्व-सत्यापित प्रति नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी और मूल रसीद अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखनी होगी।
अलवर नगर निगम के यहां जमा होंगे नामांकन
नगर निगम अलवर के वार्डों के अनुसार नामांकन जमा करने के लिए अलग-अलग कमरे निर्धारित किए गए हैं—
– वार्ड 1 से 13: मिनी सचिवालय कमरा नंबर 16, भूतल
– वार्ड 14 से 26: मिनी सचिवालय कमरा नंबर 32, भूतल
– वार्ड 27 से 39: मिनी सचिवालय कमरा नंबर 83, भूतल
– वार्ड 40 से 52: मिनी सचिवालय कमरा नंबर 66, भूतल
– वार्ड 53 से 65: मिनी सचिवालय कमरा नंबर 78, भूतल
नगर पालिकाओं के लिए संबंधित नगर पालिका स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे।
नामांकन पत्र कहां से मिलेगा
नाम निर्देशन पत्र मिनी सचिवालय के भूतल स्थित कमरा नंबर 81ए, कमरा नंबर 66 के समीपवर्ती स्थान, कमरा नंबर 49 तथा कमरा नंबर 17 के समीपवर्ती स्थान पर स्थापित हेल्प डेस्क से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करानी होगी।
निर्दलीय उम्मीदवारों को तीन चुनाव चिन्ह बताने होंगे
निर्दलीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के क्रम में तीन चुनाव चिन्ह भरने होंगे। चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग की निर्धारित सूची में से ही चुनना होगा। एक प्रस्तावक केवल एक उम्मीदवार का प्रस्तावक बन सकता है।
राजनीतिक दलों के उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान
राजनीतिक दल द्वारा जारी टिकट फॉर्म के निर्धारित प्रारूप (क) एवं (ख) को अंतिम तिथि 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक संबंधित निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
ये है पूरा चुनाव कार्यक्रम
– नामांकन: 27, 29 एवं 31 अगस्त
– नामांकन का समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक
– नामांकन पत्रों की संवीक्षा: 1 सितम्बर
– अभ्यर्थिता वापसी: 3 सितम्बर, दोपहर 3 बजे तक
– चुनाव चिन्ह आवंटन: 4 सितम्बर
– प्रथम चरण का मतदान: 9 सितम्बर, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक
– द्वितीय चरण का मतदान: 11 सितम्बर, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक
– मतगणना: 14 सितम्बर
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। नामांकन पत्र जमा करने से पहले शपथ पत्र, प्रतिभूति राशि की रसीद, फोटो, प्रस्तावक का विवरण और अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की दोबारा जांच जरूर कर लें।
