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जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा की 8 (आठ) विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम

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आयोग ने जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा के निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:

क्र.

सं.

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशविधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नामरिक्ति का कारण
1. 

जम्मू और कश्मीर

27-बडगामश्री उमर अब्दुल्ला का इस्तीफा
2.77-नगरोटाश्री देवेंद्र सिंह राणा का निधन
3.राजस्थान193-अंताश्री कंवरलाल की अयोग्यता
4.झारखंड45-घाटशिला (एसटी)श्री रामदास सोरेन का निधन
5.तेलंगाना61-जुबली हिल्सश्री मंगती गोपीनाथ का निधन
6.पंजाब21-तरन तारनडॉ. कश्मीर सिंह सोहल का निधन
7.मिजोरम2-डंपा (एसटी)श्री लालरिन्तुआंगा सैला का निधन
8.ओडिशा71- नुआपाड़ाश्री राजेंद्र ढोलकिया का निधन

उपचुनाव का कार्यक्रम अनुलग्नक-I में संलग्न है।

  1. मतदाता सूची

आयोग का दृढ़ विश्वास है कि शुद्ध और अपडेटेड मतदाता सूचियां स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों का आधार हैं। इसलिए, इसकी गुणवत्ता, सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार पर गहन और निरंतर ध्यान दिया जाता है। निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम-2021 द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 14 में संशोधन के बाद, एक वर्ष में मतदाता के रूप में नामांकन के लिए चार अर्हक तिथियों का प्रावधान है। तदनुसार, आयोग ने 1 जुलाई, 2025 को अर्हक तिथि (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर उपरोक्त सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए) मानते हुए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया, जिसमें 1 जुलाई, 2025 को अर्हक तिथि मानते हुए मतदाता सूची में पंजीकरण के इच्छुक पात्र नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए। जम्मू-कश्मीर के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए एसएसआर को 1 अप्रैल, 2025 की अर्हक तिथि के साथ पूरा किया गया। 27-बडगाम और 77-नगरोटा के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 05 मई 2025 को किया गया, 45-घाटशिला (एसटी) के लिए 29 सितंबर 2025 को, 21-तरनतारन, 2-डंपा (एसटी) और 61-जुबली हिल्स के लिए 30 सितंबर 2025 को, 193-अंता के लिए 01 अक्टूबर 2025 को किया गया और 71-नुआपाड़ा के लिए 09 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।

हालांकि, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक प्राप्त आवेदनों के संबंध में, निकटतम अर्हक तिथि के संदर्भ में, मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतनीकरण की प्रक्रिया नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी।

  1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट

आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध कराए गए हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।

  1. मतदाताओं की पहचान

मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) होगा। हालांकि, मतदान केंद्र पर नीचे दिए गए किसी भी पहचान दस्तावेज़ को भी दिखाया जा सकता है:

    1. आधार कार्ड,
    2. मनरेगा जॉब कार्ड,
    3. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक,
    4. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस,
    1. पैन कार्ड,
    2. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,,
    3. भारतीय पासपोर्ट,
    4. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़,
    5. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, और
    6. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
    7. विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
    8. आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी जिसमें चुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्र का पूरा या उसका कोई भाग शामिल है, जो आयोग की पत्र संख्या 437/6/1एनएसटी/ईसीआई/फंक्शन/एमसीसी/2024/(उपचुनाव) दिनांक 02 जनवरी, 2024 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत दिए गए निर्देशों के प्रावधान के अधीन है।

  1. आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार की अवधि के दौरान तीन बार समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दल को भी अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों तथा टेलीविजन चैनलों पर तीन बार पर प्रकाशित करना भी आवश्यक है।

आयोग ने अपनी पत्र संख्या 3/4/2019/एसडीआर/वॉल्यूम IV दिनांक 16 सितंबर, 2020 के माध्यम से निर्देश दिया है कि निर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित तरीके से तीन खंडों के साथ तय की जाएगी, ताकि मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके:

  • उम्मीदवारी वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर

ब. अगले 5 से 8 दिनों के बीच

स. 9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान के दिन से पहले दो दिन तक)

(व्याख्या: यदि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि महीने का 10वां दिन है और मतदान महीने के 24वें दिन है तो घोषणा प्रकाशन के लिए पहला खंड महीने के 11वें से 14वें दिन के बीच किया जाएगा, दूसरा और तीसरा क्रमश: महीने के 15वें और 18वें दिन के बीच और 19वें और 22वें दिन के बीच किया जाएगा।)

यह प्रावधान रिट याचिका (सी) संख्या 784/2015 और रिट याचिका (सिविल) संख्या 536/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में है।

राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर उनके चयन का विवरण एवं कारण समाचार पत्रों और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करने होंगे और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। ये विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पत्र संख्या 3/4/2021/एसडीआर/खंड III दिनांक 11.01.2022 में निहित हैं।

यह जानकारी ‘नो योर कैंडिडेट’ नामक ऐप पर भी उपलब्ध होगी।

  1. नो ड्यूज सर्टिफिकेट

आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई इच्छुक उम्मीदवार, जो चुनाव की अधिसूचना की तिथि से पहले पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी भी समय सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास में रह रहा हो, द्वारा संपर्क किया जाता है तो उसे (क) किराया, (ख) बिजली बिल, (ग) पानी बिल और (घ) टेलीफोन बिल से संबंधित एजेंसियों/प्राधिकरणों/विभागों से “नो ड्यूज सर्टिफिकेट” प्राप्त करने में सुविधा प्रदान की जाएगी। ये निर्देश आयोग की पत्र संख्या 3/ईआर/2023/एसडीआर/वॉल्यूम IV दिनांक 03.05.2024 में निहित हैं और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

 

उपचुनाव का कार्यक्रम

मतदान कार्यक्रमदिनांक और दिनदिनांक और दिनदिनांक और दिन
जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के विधानसभा क्षेत्रों के लिएझारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना के विधानसभा क्षेत्रों के लिएराजस्थान के विधानसभा क्षेत्र के लिए
राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि13.10.2025

(सोमवार)

13.10.2025

(सोमवार)

13.10.2025

(सोमवार)

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि20.10.2025

(सोमवार)

21.10.2025

(मंगलवार)

21.10.2025

(मंगलवार)

नामांकन की जांच की तिथि22.10.2025

(बुधवार)

22.10.2025

(बुधवार)

23.10.2025

(गुरुवार)

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि24.10.2025

(शुक्रवार)

24.10.2025

(शुक्रवार)

27.10.2025

(सोमवार)

मतदान की तिथि11.11.2025

(मंगलवार)

मतगणना की तिथि14.11.2025 (शुक्रवार)
चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तिथि 

16.11.2025 (रविवार)

 

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