NCR SANDESH /जयपुर । निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने एवं बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर के सिविल लाईन्स (051) विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी गौरव बांकावत ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 2 बीएलओ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व धारा 13 13 (ग) (ग) की प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सिविल लाईन्स (051) गौरव बांकावत़ ने बताया कि राज० उ० मा० वि०, हथरोई के वरिष्ठ अध्यापक महेश कुमार शर्मा एवं रा० बा० उ० मा० वि०, बनीपार्क के सहायक प्रशासनिक अधिकारी दीपक गर्ग को स्थाई बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ)/सुपरवाईजर नियुक्त किया गया था। कार्मिकों द्वारा न तो निर्वाचन कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई एवं न ही अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्मिकों द्वारा चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
