जयपुर। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रक्षाबंधन के त्योंहार के मध्यनजर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में अन्तिम दिन 113 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किए गए। जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 14 फर्मों पर तथा 59 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर टीमों द्वारा फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाकर 175000/- का जुर्माना लगाया गया है।
इस प्रकार दिनांक 06 अगस्त से 08 अगस्त तक चलाए गए कंज्यूमर केयर अभियान में कुल 332 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किए गए। जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 64 फर्मों पर तथा 170 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर टीमों ने फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाकर राशि 5,77,500/- का जुर्माना लगाया गया है।
इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशी देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता हैल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेंस, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मिली शिकायतों पर कार्यवाही करती है।
राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता हैल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही परामर्श सलाह एवं मार्गदर्शन का काम भी करती है।