असामयिक बारिश से प्रभावित किसानों को राहत, फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा मुआवजा
जयपुर, 20 मार्च। प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवाती प्रभाव से फसलों को हुए नुकसान के बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी रबी फसलों के खराब होने पर भी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का लाभ मिलेगा।
कृषि विभाग के अनुसार, कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों तक खेत में रखी फसल यदि असामयिक वर्षा या प्राकृतिक आपदा से खराब होती है, तो उसे बीमा कवरेज में शामिल किया गया है। इससे प्रभावित किसानों को व्यक्तिगत आधार पर नुकसान की भरपाई की जाएगी।
72 घंटे में सूचना देना जरूरी
बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए बीमित किसानों को फसल खराब होने की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा। किसान यह सूचना:
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कृषि रक्षक पोर्टल पर
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हेल्पलाइन नंबर 14447 पर
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संबंधित बीमा कंपनी
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नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक
के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं।
तत्काल सर्वे और क्लेम भुगतान के निर्देश
कृषि विभाग ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि सूचना मिलते ही फील्ड सर्वे शुरू किया जाए, ताकि नुकसान का सही आकलन कर जल्द से जल्द बीमा क्लेम भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर किसानों की सहायता करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
