नई दिल्ली, 09 march । घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता सिलेंडर की डिलीवरी के कम से कम 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर सकेंगे। पहले यह अवधि लगभग 21 दिन थी, जिसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है।
सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और तनाव की स्थिति बनी हुई है। विशेष रूप से ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव और मध्य-पूर्व क्षेत्र की अस्थिरता का असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। ऐसे हालात में सरकार ने गैस सिलेंडर की जमाखोरी और पैनिक बुकिंग रोकने के लिए यह कदम उठाया है।
जमाखोरी रोकने के लिए बढ़ाया गया समय
सरकारी सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में कई जगह उपभोक्ताओं द्वारा जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने की प्रवृत्ति देखी गई है। इससे गैस की मांग अचानक बढ़ने लगती है और आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतर 25 दिन कर दिया गया है।
तेल कंपनियों को दिए निर्देश
सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने और सप्लाई चेन मजबूत रखने के लिए भी कहा गया है।
आम उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर
विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियम का असर सामान्य उपभोक्ताओं पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश परिवार एक सिलेंडर को 25 दिन या उससे अधिक समय में ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो लोग पहले जल्दी-जल्दी सिलेंडर बुक कर लेते थे, उन्हें अब 25 दिन की अवधि पूरी होने के बाद ही अगली बुकिंग करनी होगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से गैस वितरण व्यवस्था संतुलित रहेगी और सभी उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंच सकेगा।
