दिल्ली | 17 जनवरी 2026
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के गंभीर रूप से बिगड़ते हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV के तहत 5-सूत्रीय कार्ययोजना को पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार शाम 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 400 दर्ज किया गया, जो रात 8 बजे बढ़कर 428 तक पहुंच गया। पश्चिमी विक्षोभ, हवा की कम गति और अत्यधिक प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को AQI में गिरावट का मुख्य कारण बताया गया है।
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएक्यूएम की GRAP उप-समिति ने आपात बैठक कर ‘गंभीर+’ वायु गुणवत्ता (AQI 450 से अधिक) की स्थिति से निपटने के लिए चरण-IV के सभी प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया। यह निर्णय पहले से लागू GRAP चरण-I, II और III के अतिरिक्त है।
GRAP चरण-IV के तहत 5-सूत्रीय कार्ययोजना
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दिल्ली में BS-IV ट्रकों के प्रवेश पर रोक, आवश्यक वस्तुओं और आपात सेवाओं को छोड़कर।
हालांकि LNG/CNG/इलेक्ट्रिक/BS-VI डीजल ट्रकों को अनुमति होगी। -
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली-पंजीकृत BS-IV और उससे नीचे श्रेणी के डीजल भारी माल वाहनों (HGV) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध।
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निर्माण एवं विध्वंस (C&D) गतिविधियों पर रोक, जिसमें सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन, विद्युत व दूरसंचार से जुड़ी रेखीय सार्वजनिक परियोजनाएं शामिल हैं।
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दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कक्षा VI से IX और XI तक की कक्षाएं “हाइब्रिड मोड” (ऑफलाइन + ऑनलाइन) में संचालित करने के निर्देश।
अन्य एनसीआर क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। -
राज्य सरकारें कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान बंद करने, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियां रोकने और ऑड-ईवन जैसे अतिरिक्त आपात उपायों पर विचार कर सकती हैं।
सीएक्यूएम ने नागरिकों से अपील की है कि वे GRAP के सभी चरणों के नागरिक चार्टर का पालन करें। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को घर के अंदर रहने और बाहर निकलने पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है।
