अलवर 11 अगस्त। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के चलने-फिरने में असमर्थ (लोकोमोटर डिसएबिलिटी) दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन स्कूटी प्राप्त करने हेतु 13 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगजनों हेतु 20 स्कूटी की स्वीकृति विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से जारी की है। उन्होंने बताया कि अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के चलने-फिरने में असमर्थ (लोकोमोटर डिसएबिलिटी) न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला कार्यालय से प्राप्त कर मूल ड्राइविंग लाइसेंस, पूर्व में राज्य सरकार/केंद्र सरकार की किसी भी योजना में लाभांवित नहीं होने का शपथ पत्र, अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज भवानी तोप के पास मिनी सचिवालय के कक्ष संख्या 98 में स्थित कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर में 13 अगस्त तक जमा करावे। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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